Jabalpur: कटोरी पंचायत में सवा करोड़ के विकास कार्यों में अनियमितता, सरपंच बर्खास्त और सचिव निलंबित

Jabalpur

By: Ravindra Singh

Jabalpur : जिले की शाहपुरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कटोरी में विकास कार्यों के लिए सरकारी राशि के इस्तेमाल में अनियमितता का मामला सामने आया है। पंचायत में करीब सवा करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की राशि निकाली गई थी। जांच के दौरान कई काम अधूरे पाए गए और निर्माण पूरा होने से पहले ही भुगतान किए जाने की बात सामने आई। मामले में जिला प्रशासन ने सरपंच को पद से हटा दिया है, जबकि पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है।

जांच में सामने आई राशि निकासी की गड़बड़ी

Jabalpur मामले की जांच स्थानीय एसडीएम की अध्यक्षता में गठित टीम ने की थी। इसके बाद जिला स्तर पर भी पूरे प्रकरण की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा कई निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से पहले ही उनकी राशि निकाल ली गई थी।

अधिकारियों के मुताबिक, निकाली गई राशि से अधिकांश काम बाद में पूरे करा दिए गए, लेकिन कुछ निर्माण कार्य अभी भी अधूरे हैं। प्रशासन ने निर्माण कार्य पूरा होने से पहले राशि निकालने को वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना है।

सरपंच आरती लोधी पद से पृथक

Jabalpur मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत ने गुरुवार को कटोरी पंचायत की सरपंच आरती लोधी को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से पृथक कर दिया।

पंचायत सचिव जितेंद्र मेहरा निलंबित

Jabalpur वित्तीय अनियमितता के मामले में पंचायत सचिव जितेंद्र मेहरा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्यों की प्रगति और नियमों के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करना पंचायत स्तर की जिम्मेदारी थी।

15 से 20 लाख रुपये के काम अब भी अधूरे

Jabalpur जांच में कुछ निर्माण कार्यों में करीब 15 से 20 लाख रुपये का काम बाकी पाया गया। प्रशासन का कहना है कि बाद में निर्माण कार्य पूरे करा दिए जाने से पहले नियमों के विपरीत की गई राशि निकासी वैध नहीं हो जाती। इसी आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

धारा 92 के तहत नोटिस, वसूली की तैयारी

Jabalpur अधूरे कार्यों और वित्तीय नियमों के उल्लंघन को लेकर संबंधित पक्षों को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन अब नियमानुसार जिम्मेदारी तय करने और शेष राशि की वसूली की प्रक्रिया में जुटा है।

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