Noida: 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक; जानें पूरी गाइडलाइन

Noida

By: Ravindra Singh

Noida : उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 20 अक्टूबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस आदेश के तहत बिना पूर्व अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण देने, अफवाह फैलाने और शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर भी सख्ती रहेगी।

पुलिस ने यह कदम आगामी त्योहारों, विभिन्न संगठनों के संभावित प्रदर्शनों और परीक्षाओं को देखते हुए उठाया है। प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। ऐसे में नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले लोगों के लिए निषेधाज्ञा के नियमों को जानना जरूरी है।

10 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेंगी पाबंदियां

Noida गौतम बुद्ध नगर की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) अर्चना सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इस अवधि में नवरात्रि, महानवमी और दशहरा जैसे त्योहारों के आयोजन के साथ विभिन्न परीक्षाएं भी होनी हैं।

पुलिस के मुताबिक, जिले में किसान संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य समूहों की ओर से अलग-अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किए जाने की आशंका है। ऐसे में सार्वजनिक शांति और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं।

दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई

Noida दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर नोएडा से सटी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया है। इस मुद्दे पर चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर आरोप लगाए गए हैं।

इसके अलावा किसान और युवा संगठनों सहित कई समूहों ने भी लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। संभावित भीड़ और आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया है। सुरक्षा व्यवस्था में अन्य सुरक्षा बलों की भी मदद ली जा रही है।

नोएडा में धारा 163 के तहत क्या-क्या प्रतिबंध हैं?

Noida पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निषेधाज्ञा की अवधि में लोगों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा।

1. पांच या अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध

Noida बिना सक्षम पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों का समूह बनाने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक सड़कों और टोल प्लाजा पर जुलूस निकालने या उसमें शामिल होने के लिए भी निर्धारित अनुमति लेना जरूरी होगा।

2. भड़काऊ भाषण और अफवाह फैलाने पर रोक

Noida ऐसे नारे, भाषण या गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, जिनसे सामाजिक तनाव बढ़ने, धार्मिक भावनाएं आहत होने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। भ्रामक सूचनाएं और अफवाहें फैलाने वाली गतिविधियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

3. ड्रोन के इस्तेमाल पर सख्ती

Noida बिना अनुमति ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर विशेष रोक लगाई गई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए बैरिकेड्स, सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं होगी।

4. लाउडस्पीकर और सार्वजनिक आयोजनों के नियम

Noida रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों की अनुमति जरूरी होगी। विवादित स्थलों पर बिना अनुमति पूजा-पाठ या धार्मिक तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।

5. हथियार और सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर रोक

Noida आदेश के तहत हथियार लेकर चलने या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करने और हर्ष फायरिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और ऐसी सामग्री जमा करने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिससे कानून-व्यवस्था को खतरा हो सकता है।

6. जबरन बाजार बंद कराने पर कार्रवाई

Noida किसी व्यक्ति या संगठन की ओर से जबरन दुकानें और कारोबार बंद कराने अथवा जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित करने की गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।

7. परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष नियम

Noida परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने, अनधिकृत लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और फोटोकॉपी जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा के दौरान बिना अनुमति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने और अनुचित साधनों से परीक्षा प्रभावित करने पर भी रोक होगी।

नियमों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई

Noida गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा का पालन करें और किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हों, जिससे सार्वजनिक शांति या कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जुलूस, प्रदर्शन या सार्वजनिक आयोजन से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी है।

नागरिकों को सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट सूचना को साझा करने से बचना चाहिए और प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए। किसी विशेष आयोजन या गतिविधि को लेकर असमंजस होने पर स्थानीय पुलिस से जानकारी प्राप्त करना उचित रहेगा।

नोट: धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा की शर्तें और अनुमति से जुड़े नियमों की पुष्टि गौतम बुद्ध नगर पुलिस के आधिकारिक आदेश से कर लें।

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